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बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी करना कानूनन जुर्म है। #IPRD_Bihar #CMBihar #CMNitishKumar #BiharGovernment #Bihar - Banka News