बलरामपुर: आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को न्यायालय ने सुनाई 7 वर्ष की सजा, लगाया ₹6000 का जुर्माना
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी पैरवी करते हुए पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जनपद बलरामपुर की अदालत ने बुधवार को पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अभियुक्त पुत्तूलाल वर्मा पुत्र श्यामसुन्दर वर्मा निवासी जुगलीकला थाना महराजगंज तराई को दोषी पाते हुए सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 6,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।