रायबरेली: सैंबसी गांव में बालक की हत्या के मामले में दोषी को हुई आजीवन कारावास की सजा व ₹55 हजार का लगाया गया अर्थदंड
25जनवरी2025समय9बजे बालक की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास।55 हजार रुपये लगाया गया अर्थदंड।10वर्षीय बालक के अपहरण व हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले में पाया गया दोषी,17मई 2023को लापता हो गया था मृतक बालक आयुषगांव के ही एक बन्द मकान से बरामद हुआ था आयुष का शव।दोषी को उम्रकैद व अर्थदंड की सुनाई सजा।कोर्ट संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश अमित ने सुनाई सजा।