औरैया: बेला थाना क्षेत्र के सात साल पुराने दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष का कारावास, 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने बेला थाना क्षेत्र से एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के सात वर्ष पुराने मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन की ओर से उक्त मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि 22