मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कैलाश को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया,वर्ष-2023 में वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी, मामले में जानकारी शुक्रवार शाम लगभग 3:35 पर दी गई।