डिंडौरी जिले मेंअल्प वर्षा के कारण ग्रीष्म ऋतु में संभावित पेयजल संकट को देखते हुए कलेक्टर ने जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए 10 फरवरी से 30 जून 2026 तक सार्वजनिक जल स्रोतों से सिंचाई, निर्माण कार्य व्यवसायिक गतिविधियों निजी नलकूप हैंडपंप खनन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए।जिला जनसंपर्क विभाग ने सोमवार देर रात 11:00 जानकारी दी।