करौली: करौली कोर्ट ने स्मैक तस्करी के मामले में स्मैक तस्कर को सुनाई 7 साल की सजा
करौली में स्मैक तस्करी के एक मामले में कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण न्यायालय ने आरोपी विष्णु शर्मा को दोषी करार दिया है।गंगापुर सिटी निवासी विष्णु शर्मा को 7 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।अर्थदंड न चुकाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।