किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसिजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने देव थाना कांड संख्या -46/19,जेजेबी-168/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए बुधवार की शाम साढ़े चार बजे एक मात्र विधि विरूद्ध किशोर को सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है, पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि एकमात्र विधि विरूद्ध किशोर को इस वाद में दोषी करार देते हुए पन्द्रह दिन