आगरा: अतिरिक्त दहेज की मांग पर पत्नी की हत्या मामले में आगरा न्यायालय ने दोषी पति को सुनाई 7 वर्ष की कठोर कारावास
Agra, Agra | Jan 30, 2026 विवाहिता को दहेज न मिलने पर हत्या करने वाले पति मोनू को न्यायालय ने 07 वर्ष कैद व ₹7,000/- जुर्माने की सजा दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर गिरफ्तारी व साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। पोस्टमार्टम और गवाहों के आधार पर मोनू को दोषी ठहराया गया जबकि अन्य दोषमुक्त आरोपी दोषमुक्त किया गए।