कैंपियरगंज: पीपीगंज थामें में पंजीकृत दुष्कर्म व मारपीट का अपराध करने के अभियोग में दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने सुनाई सजा
पीपीगंज थाने में पंजीकृत दुष्कर्म व मारपीट का अपराध करने के अभियोग में दोष सिद्ध पाए जाने पर, न्यायालय द्वारा अभियुक्तगढ़ धर्मेंद्र कुमार व राम अचल को, 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 10-10 हजार के अर्थ डंडे से भी दंडित किया गया, इसके साथ ही अभियुक्तगढ़ छोटेलाल, बबलू, दथिबल, महेंद्र, सुरेश, कपिलदेव, इंद्रजीत, शिवलाल को 1-1 वर्ष की सजा सुनाई गई।