बड़गांव: सेमारी: उदयपुर की एडीजे-3 कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में रसद अधिकारी जयमल राठौड़ की जमानत याचिका खारिज की
उदयपुर की एडीजे-3 कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में रसद अधिकारी जयमल राठौड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी। राठौड़ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी हैं। एसीबी ने उनके घर-दफ्तर पर छापेमारी में करोड़ों रुपये की संपत्ति, सोना, चांदी, नकद और अन्य सम्पत्ति जब्त की थी। मामले में जांच जारी है।