बलरामपुर: हत्या कर साक्ष्य मिटाने के आरोप में जिला कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई 3-3 साल कारावास और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा
बलरामपुर में एक बेटी की हत्या के मामले में साक्ष्य मिटाने के आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। एएसजे कोर्ट ने कृष्ण कुमार गुप्ता और उदयभान गुप्ता को दोषी करार दिया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी ने बताया कि मामला 21 जुलाई 2018 का है। तुलसीपुर के देवीपाटन निवासी अंबिका प्रसाद गुप्ता ने कोतवाली नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।