पुरैनी के अंचलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में अगर प्रखंड क्षेत्र में रैयत शेष बचे हुए भूमि लगान की राशि 20 मार्च तक नहीं जमा कराते हैं तो उन्हें सरकारी लाभ से वंचित किया जा सकता है या इसके अलावा अन्य भी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने सभी रैयतो से आग्रह किया है कि 20 मार्च तक शेष लगान राशि जमा करें।