बावड़ी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएस भूराराम खिलेरी को दी राहत, ट्रांसफर और एपीओ आदेश रद्द, भोपालगढ़ सर्कल ऑफिसर बने रहेंगे
Baori, Jodhpur | Nov 25, 2025 राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने आरपीएस भूराराम खिलेरी के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए उनके खिलाफ जारी सभी विवादित आदेशों को रद्द कर दिया है।कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2025 के एपीओ आदेश,24अक्टु. 2025 के रिलीविंग आदेश तथा 1 नवं. 2025 को भोपालगढ़ से बांसवाड़ा ट्रांसफर के आदेश को निरस्त करते हुए खिलेरी को भोपालगढ़ के सर्कल ऑफिसर पद पर बने रहेंगे।