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बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कार्य में और 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक रोजगार में लगाना अपराध है।#ChildLabor की सूचना #Helpline 1098 पर दें। - Jaipur News