जींद: वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य: उपायुक्त
Jind, Jind | Feb 22, 2024 चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए संबंधित मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। यदि मतदाता सूची में मतदाता का नाम नहीं है,तब उस मतदाता को वोट नहीं डालने दिया जाएगा। यह जानकारी आज वीरवार को जिला उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने सचिवालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी है।