दिघलबैंक: दिघलबैंक में दुष्कर्म और वीडियो वायरल मामले के आरोपी को दस साल की सजा, जुर्माना भी लगा
दिघलबैंक थाना क्षेत्र में झाड़ फूंक के बहाने एक विवाहिता महिला से दुष्कर्म और निजी वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने के मामले में अदालत ने आरोपी सरफराज आलम को दोषी ठहराया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम सह विशेष न्यायधीश SCST सुरेश कुमार की अदालत ने 10 वर्ष कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी