श्योपुर। जिला न्यायालय ने करीब ढाई साल पुराने दलित से मारपीट के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को दोषि करार देते हुए 6-6 माह के सश्रम करावास की सजा एवं 3-3 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव द्वारा गुरूवार को शाम 05 बजे दी गई।