फैज़ाबाद: अयोध्या विशेष न्यायाधीश औषधि एवं प्रसाधन सामग्री प्रेम प्रकाश ने बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने पर सुनाई 5 साल की सजा
बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाने के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को पांच साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश प्रेम प्रकाश ने सुनाया है। बाराबंकी जिले के बड्डूपुर क्षेत्र के खिझना स्थित यादव मेडिकल स्टोर की जांच छह फरवरी, 2013 को की गई थी।