पहला मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, धारा 504 भारतीय दंड संहिता में नामजद अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह पुत्र सुरेश सिंह, निवासी रानीपुरा, थाना फूफ, जनपद भिंड (मध्य प्रदेश) को और दूसरे मामले में नेगलिजेंट ड्राइविंग के तहत फसाहत हुसैन पुत्र सनउल्लाह,निवासी कतरारी,थाना पीपरपट्टी,गोरखपुर को को सुनाई सजा,पुलिस मीडिया सेल से गुरुवार शाम 5 बजे मिली जानकारी।