औरैया: कोतवाली क्षेत्र के 6 साल पुराने मामले में नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को न्यायालय ने सुनाई 4 साल की कारावास की सजा
सदर कोतवाली क्षेत्र में छह साल पूर्व घर के बाहर बैठी नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने बताया कि वादिनी पीड़िता ने सदर कोतवाली