कैंपियरगंज: कैंपियरगंज थाने में पंजीकृत हत्या के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई
कैंपियरगंज थाने में पंजीकृत वर्ष 2003 में हत्या की घटना करने के अभियोग में दोष सिद्ध पाए जाने पर, न्यायालय गोरखपुर के द्वारा अभियुक्त राजेंद्र निषाद को, आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 40000 रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जा रही ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के क्रम में वादी को मिला न्याय।