माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश द0प्र0क्षे0,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध प्रत्येक अभियुक्त श्रीराम,महेन्द्र,एवं तेजपाल को धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 25000-25000/- के अर्थदण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।