भोपाल जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दियागया है। इसके साथ ही पूरे जिले में निजी स्यूबवेल औरबोरवेल खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गईहै। यह आदेश कलेक्टर कौशलेंद्र विव्रमसिंह ने शुक्रवारको जारी किए, जो तुरंत लागू हो गए हैं। आदेश केउल्लंघन पर एफआईआर दर्ज होने के साथ दो सालतक की सजा का प्रावधान है।