माननीय न्यायालय पॉक्सों 02 कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त अर्जुन को धारा 376 भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । व धारा 5एल/6 पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । दोषसिद्ध अभियुक्ता सीता देवी को 20 वर्ष की सजा।