इटावा: न्यायालय ने दुष्कर्म व अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त को सुनाई 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
Etawah, Etawah | Feb 8, 2024 सिविल लाइन थाने में वर्ष 2018 में दर्ज किए गए,दुष्कर्म मारपीट व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के मुकदमे में गुरुवार को सुनवाई के दौरान ADJ/FTC कोर्ट के न्यायाधीश ने अभियुक्त छोटू उर्फ संजीत पुत्र प्रेम चन्द्र निवासी रतन नगर को पुलिस की प्रभावी पैरवी व प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए,10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा,22 हजार लगाया अर्थदंड