न्यायलय द्वारा नाबालिक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी रामधनी केवट पुत्र सुंदर केवट निवासी कनकोटा राजापुर को 4 वर्ष का व 5000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। अभियुक्त के खिलाफ थाना राजापुर में धारा 363 भादवि० के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त को दी गई सजा के संबंध में पुलिस ने आज गुरुवार की शाम 5:50 में प्रेस नोट जारी किया है।