बालोद जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी दीपक सोनकर उर्फ सोनू (20 वर्ष) को पास्को की धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए अर्थदंड, IPC धारा 363 में 5 वर्ष तथा धारा 366 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000-1,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।