लोहरदगा: मोदी सरकार द्वारा लोकतंत्र, उसकी पद्धति और परंपराओं की लगातार अवहेलना
लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने कहा संविधान का आर्टिकल 93 के तहत डिप्टी स्पीकर का पद अनिवार्य है लेकिन यह सरकार 2019 से डिप्टी स्पीकर का पद भी नहीं दिए क्योंकि संसद को ये एक अधिकार समझती है और प्रजातांत्रिक मूल्यों के तहत नहीं वह अपने तरीके से एक अधिकार के तहत अपनी बातों के अनुसार वे संसद को चलाना चाहती है।