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B.N.S. 2023 की धारा 106 – उपेक्षा अथवा उतावलेपन द्वारा मृत्यु कारित करने पर सजा के प्रावधान। कोई व्यक्ति यदि लापरवाही या उतावलेपन से किसी की मृत्यु कर दे, तो 5 वर्ष तक की जेल और जुर्माना हो सकती है। #RajasthanPolice - Jhunjhunu News