आगरा: आगामी त्योहारों व परीक्षाओं के मद्देनज़र आगरा में 1 फरवरी से 31 मार्च तक धारा-163 लागू, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
आगामी त्योहार और परीक्षाओं के दौरान शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु आगरा पुलिस ने 01.02.2026 से 31.03.2026 तक धारा-163 BNSS लागू की। परीक्षा केंद्रों पर भीड़, बिना अनुमति जुलूस, ड्रोन उड़ाना और लाउडस्पीकर वर्जित। अफवाह फैलाने, यातायात बाधित करने या मादक पदार्थ सेवन पर कड़ी कार्रवाई होगी।