सौर बाज़ार: बैजनाथपुर थाने के एक अभियुक्त को आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा और ₹500 का जुर्माना
आज दिनांक-05.12.25 को माननीय न्यायालय, श्री अभिनव कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सहरसा के द्वारा त्वरित विचारण के तहत बैजनाथपुर थाना कांड संख्या-164/2024 दि०-31.12.2024, आर्म्स एक्ट की धारा (1-बी०) ए०/26 के अर्न्तगत अभियुक्त अभिषेक कुमार उर्फ गोलू, पे०-कुन्दन यादव, सा०-गम्हरिया वार्ड न0-12, थाना-बैजनाथपुर, जिला-सहरसा को धारा-25 (1-बी०) ए० आर्म्स एक