श्रीगंगानगर जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने आदेश जारी कर कहा है कि जिले में बाहर से आने वाले किरायेदार, मजदूर, घरेलू नौकर व कार्मिकों का पुलिस चरित्र सत्यापन अनिवार्य होगा। हॉस्टल, पीजी, ढाबा,धर्मशाला व मकान मालिकों को सत्यापन करवाना होगा।गुरुवार शाम 5:00 बजे मिलीजानकारी अनुसार बिना सत्यापन किसी को ठहराने या काम पर रखने पर कार्रवाई होगी।आदेश दो माह तक प्रभावी रहेगा।