दौसा: अर्हता तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्ति जुड़वाएं निर्वाचक नामावली में अपना नाम<nis:link nis:type=tag nis:id=एडीएम nis:value=एडीएम nis:enabled=true nis:link/>
Dausa, Dausa | Jun 5, 2024 उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित्रा पारीक ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के नियम 20 के अनुसार निर्वाचन नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात निरंतर अध्ययन की प्रक्रिया में नाम जुड़वाने, हटाने, अंतरण करने या शुद्ध करने की कार्यवाही लोग नोटिस जारी होने से पूर्व तक की जा सकती है। लोक सूचना जारी होने के 10 दिन पूर्व तक ही उनका निस्तारित किया जावे। के