दहेज एक सामाजिक बुराई है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत दहेज लेना-देना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर 5 साल की कैद और आर्थिक दंड का प्रावधान है। #Dowry जैसी कुप्रथा की शिकायत के लिए 100/112 या 1090 डायल करें।
#राजस्थान_पुलिस है अपराध से
Jodhpur, Rajasthan | Jun 19, 2024