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नागौर: नागौर कोर्ट ने पति की हत्या के मामले में मंगलवार को पत्नी सहित एक अन्य को सुनाया आजीवन कारावास

Nagaur, Nagaur | Dec 10, 2024
पति की हत्या के मामले में नागौर कोर्ट ने मंगलवार को उसकी पत्नी सहित एक अन्य को आजीवन कारावास सुनाया। इसके साथ ही प्रत्येक को 45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मंगलवार को जज नरेंद्र राठौड़ ने दोपहर तीन बजे फैसला सुनाया कि पति की हत्या का मामला करीब साढ़े 12 साल पुराना है। अपर लोक अभियोजक घनश्याम मेहरड़ा ने बताया कि हत्या से जुड़ा मामला 29 मई 2012 का है।

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