हिसार: नाबालिग से दुष्कर्म कर भगाने वाले पुजारी को 20 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया ₹1 लाख का जुर्माना
Hisar, Hissar | Nov 19, 2025 हिसार की एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में पुजारी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माने का आदेश दिया है। डीएलएसए के माध्यम से पीड़िता को 5 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने का फैसला भी किया गया है। जून 2021 में हुई इस घटना में पुजारी ने 12वीं की छात्रा को बहला-फुसलाकर भगाया और राजस्थान में छिपा लिया।