धरमपुरी: जिला एवं सत्र न्यायालय ने गैंगरेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई, 55 वर्षीय महिला से किया था दुष्कर्म
धरमपुरी में जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अनिल चौहान ने गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी आदित्य पिता मनोज,निवासी गुलझरा को 20 साल का कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई,यह प्रकरण थाना धामनोद के अपराध क्रमांक742/2024,धारा70,115(2),140(2), बी एन एस के अंतर्गत पंजीबद्ध था।