हरदा जिले के टिमरनी में पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में पुलिस की विवेचना के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी संजय गौर ने की, जबकि मामले की विवेचना उप निरीक्षक उदयराम सिंह चौहान, थाना टिमरनी द्वारा की गई।