कुमारसैन: कुमारसेन: आरोपी रोशन लाल को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष की कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माना
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट किन्नौर स्थित रामपुर ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी रोशन लाल पुत्र स्वर्गीय मनोहर लाल गांव डोबा थाना तहसील कुमारसेन को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास व ₹10000 जुर्माना की सजा सुनाई। यह जानकारी आज गुरुवार करीब 3:30 बजे उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने दी।