गुरुवार शाम 5:00 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान सुश्री तनिष्का वैष्णव न्यायालय खातेगांव ने आरोपी मुकेश पिता सुखलाल काजले उम्र 20 वर्ष ग्राम काजीपुरा थाना खातेगांव को फरियादी के साथ आपराधिक बल का प्रयोग कर गंभीर चोट पहुंचाने एवं जान से मारने की धमकी देने पर आरोपी को 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 2,000/- के अर्थदण्ड