वित्तीय वर्ष दो हजार 25-26 की समाप्ति को देखते हुए राज्य शासन ने शासकीय भुगतानों और आहरण प्रक्रियाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिले के सभी चेक आहरण अधिकारियों को 25 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी चेकबुक कोषालय अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य किया गया है।