खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि शिविर में पहुंचकर अपना लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनवाएं। बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है। शहरी एवं ग्रामणी क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे विक्रताओं, ईमेल करें