किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और उसको जबरन जहर पिलाने के मामले में मेरट न्यायालय अपर जिला जज पॉक्सो अधिनियम मोहम्मद बाबर खान ने चार आरोपी लखन उर्फ अभय, विकास, रॉबिंस कुमार उर्फ रॉबिन व रोहित उर्फ राजा उर्फ रॉकी निवासी गांव कपसाड़ को दोषी करार दिया है। चारों आरोपियों को अदालत ने दोषी करार पाते हुए आजीवन कारावास तथा 25-25हजार के जुर्माना की सजा सुनाई