जबलपुर: त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने जिला दण्डाधिकारी कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा त्यौहारों के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, आगामी 2 माह तक आदेश जारी रहेगा।