दुर्ग: मरौदा DPS स्कूल मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, कलेक्टर को 15 दिन में परिजनों का पक्ष सुनकर फैसला करने का दिया आदेश
मरौदा डीपीएस स्कूल मामले में हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान,हाई कोर्ट ने कलेक्टर दुर्ग को दिया आदेश परिजनों का पक्ष सुन 15 दिन के अंदर दोबारा ले फैसला, दरअसल बुधवार सुबह 11:00 बजे मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने RTE के तहत अध्यनरत केजी 2 के 24 बच्चों का एडमिशन को रद्द किया था,