गुना जिले के म्याना थाना में 22 अप्रैल 2017 को बलात्कार और एससी-एसटी एक्ट में झूठी FIR कराने वाली महिला को जिला न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई है। 5 जुलाई को लोक अभियोजक सुनील शर्मा ने बताया, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ओपी रघुवंशी ने फैसला सुनाया। आरोपी बरी किया। महिला ने जिस व्यक्ति के पास पति काम करता था उसी इस व्यक्ति पर रेप सहित अन्य आरोप लगाए थे।