बूंदी: चाइनीज मांझा के निर्माण, बिक्री, रखरखाव और उपयोग पर प्रतिबंध, सुबह-शाम 4 घंटे पतंगबाजी भी बैन
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षय गोदारा ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव, पशु-पक्षी सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बूंदी जिले में चाइनीज मांझा, सिंथेटिक मांझा तथा धातु मिश्रित (लोहा/कांच पाउडर) मांझे के निर्माण, भण्डारण,