मंदसौर: मकर संक्रांति पर नायलॉन व चायनीज डोर पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
मंदसौर DM अदिति गर्ग मकर संक्रांति पर नायलॉन व चायनीज डोर पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा एवं कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो भारतीय न्यायिक संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी क्योंकि नायलॉन व चायनीज डोर के कारण लोगों के हाथों की उंगली एवं गर्दन कट जाती है,और बेजुबान जानवर भी इसकी चपेट में आ जाते हैं,जिससे उनकी मौत हो जाती है,