लालगंज: इमादपुर में गैरइरादतन हत्या के मुकदमे में कोर्ट ने दो आरोपियों को 6वर्ष के कठोर कारावास व 3 हजार के अर्थदंड की सुनाई सजा
गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को छह वर्ष के कठोर कारावास तथा तीन तीन हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने बुधवार को सुनाया। दीदारगंज थाना क्षेत्र के गांव इमादपुर में 21 फरवरी 2015 की वादी मुकदमा कंता राजभर अपनी बहू जड़ौता देवी के साथ गांव में ही सैयद बाबा स्थान गए थे।